नए मतदाताओं को माता-पिता के एसआईआर विवरण जमा करने होंगे: चुनाव आयोग
नई दिल्ली: यह न केवल मौजूदा मतदाताओं के लिए है जो पहले के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) में शामिल नहीं थे, बल्कि नए आवेदकों के लिए भी यह आवश्यक है जो मतदाता सूची में शामिल होना चाहते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, यह नियम अब लागू हो गया है।
चुनाव आयोग ने निर्देश जारी करके यह अनिवार्य कर दिया है कि नए मतदाताओं को अपने माता-पिता के एसआईआर विवरण जमा करने होंगे। यह नियम गोवा सहित सभी राज्यों में लागू होगा। मतदाता सूची में शामिल होने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक अपने माता-पिता के एसआईआर विवरण के साथ अपना आवेदन जमा करें।
चुनाव आयोग के इस निर्णय से मतदाता सूची में शामिल होने की प्रक्रिया और भी सख्त हो गई है। अब नए मतदाताओं को अपने माता-पिता के एसआईआर विवरण के साथ अपना आवेदन जमा करना होगा, जिससे मतदाता सूची में शामिल होने की प्रक्रिया और भी पारदर्शी हो जाएगी। यह निर्णय मतदाता सूची में शामिल होने की प्रक्रिया को और भी सुरक्षित बनाने में मदद करेगा।
इस निर्णय के बाद, नए मतदाताओं को अपने माता-पिता के एसआईआर विवरण के साथ अपना आवेदन जमा करना होगा। यह निर्णय मतदाता सूची में शामिल होने की प्रक्रिया को और भी सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। चुनाव आयोग के इस निर्णय से मतदाता सूची में शामिल होने की प्रक्रिया और भी पारदर्शी हो जाएगी।