बेंगलुरु महानगर प्राधिकरण ने निर्माताओं को पंजीकृत संरचनात्मक इंजीनियरों को नियुक्त करने का निर्देश दिया | Kashyap Sandesh
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बेंगलुरु महानगर प्राधिकरण ने निर्माताओं को पंजीकृत संरचनात्मक इंजीनियरों को नियुक्त करने का निर्देश दिया

R c Nishad(साहनी) · 19 अगस्त 2026

बेंगलुरु महानगर प्राधिकरण ने यह स्पष्ट किया कि भवन योजना ऑनलाइन स्वीकृत होने के बाद भी निर्माण प्रक्रिया में केवल पंजीकृत संरचनात्मक इंजीनियर, वास्तुकार या मान्य पर्यवेक्षक ही शामिल हो सकते हैं। यह नियम अनधिकृत डिजाइनरों और पर्यवेक्षकों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को समाप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिससे निर्माण की स्थायित्व और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सके।

पिछले कुछ हफ्तों में शमाटोर में विधवाओं के सामाजिक कल्याण के लिए उठाए गए कदम और ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कार दुर्घटना जैसी घटनाएँ प्रशासनिक जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। इन घटनाओं ने यह सिद्ध किया कि नियामक ढाँचे की कड़ाई से पालन न करने से जनसुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। बेंगलुरु में भी इसी प्रकार की लापरवाही को रोकने के लिए यह नया निर्देश जारी किया गया है।

नए नियम के तहत यदि कोई निर्माणकर्ता पंजीकृत नहीं होने वाले पेशेवर को नियुक्त करता है, तो उसे योजना रद्दीकरण, जुर्माना या निर्माण कार्य रोकने जैसी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह उपाय न केवल निर्माण गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में संभावित ढहाव या अन्य संरचनात्मक दुर्घटनाओं को भी न्यूनतम करेगा। अंततः, यह कदम बेंगलुरु के शहरी विकास को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है।

स्रोत: The Hindu

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