न्यायालय ने केंद्र से कहा - पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित फुटपाथ सुनिश्चित करें
न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित फुटपाथ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्वच्छ और चौड़े फुटपाथ का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो राज्य बिना किसी बड़े निवेश के सभी को प्रदान कर सकता है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि फुटपाथ पर विक्रेताओं और अन्य अवैध निर्माणों को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि फुटपाथ सुरक्षित और स्वच्छ हों।
न्यायालय के इस निर्णय से पैदल यात्रियों को राहत मिल सकती है, जो अक्सर फुटपाथ पर विक्रेताओं और अन्य अवैध निर्माणों के कारण परेशानी का सामना करते हैं। न्यायालय के निर्णय से यह भी उम्मीद की जा सकती है कि शहरों में फुटपाथों की स्थिति में सुधार होगा और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा की व्यवस्था होगी।