पुरुष, महिला, कार्यरत पेशेवर, घर पर परिवार की देखभाल करने वाला कोई भी व्यक्ति ‘गृहिणी’ माना जाएगा: कर्नाटक उच्च न्यायालय | Kashyap Sandesh
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पुरुष, महिला, कार्यरत पेशेवर, घर पर परिवार की देखभाल करने वाला कोई भी व्यक्ति ‘गृहिणी’ माना जाएगा: कर्नाटक उच्च न्यायालय

R c Nishad(साहनी) · 19 अगस्त 2026

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह कहा कि किसी महिला को गृहिणी के रूप में मान्यता देने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह निरक्षर हो या केवल घर के कामों तक सीमित रहे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि गृहिणी की परिभाषा में वह व्यक्ति शामिल है जो परिवार की देखभाल में संलग्न हो, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या कार्यरत पेशेवर। इस निर्णय ने सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दी, जहाँ पहले केवल घर में रहने वाली महिलाओं को ही गृहिणी माना जाता था।

हाल ही में ऑनलाइन प्रबंधन स्नातक जैसे लचीले शिक्षा कार्यक्रमों की बढ़ती लोकप्रियता ने कई महिलाओं को कार्यस्थल में प्रवेश करने के अवसर प्रदान किए हैं। यह प्रवृत्ति इस बात को रेखांकित करती है कि घर की देखभाल और पेशेवर जीवन को एक साथ संतुलित किया जा सकता है। इसी संदर्भ में, गुलमर्ग में पर्यावरण संरक्षण हेतु विषम-सम वाहन नियम का परीक्षण भी यह दर्शाता है कि सामाजिक संरचनाएँ बदल रही हैं और नई नीतियों को अपनाया जा रहा है।

फ्लोरिडा में दुर्लभ मगरमच्छ हमले जैसी घटनाएँ भी यह याद दिलाती हैं कि जीवन की अनिश्चितता के सामने पारिवारिक सुरक्षा और देखभाल का महत्व बढ़ जाता है। न्यायालय का यह बयान इस बात को सुदृढ़ करता है कि घर की देखभाल करने वाले किसी भी व्यक्ति को सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या कार्यरत पेशेवर। इस प्रकार, कर्नाटक के इस निर्णय ने पारिवारिक भूमिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा है।

स्रोत: The Hindu

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