संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प को डाक‑मतदान पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी | Kashyap Sandesh
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संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प को डाक‑मतदान पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी

R c Nishad(साहनी) · 24 अगस्त 2026

संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन को डाक द्वारा मतदान पर एक व्यापक कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी, जिससे निचली अदालतों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हट गए। न्यायालय ने आपातकालीन अपील को स्वीकार कर राष्ट्रपति के चुनावी आदेश को वैध माना, परन्तु यह अभी स्पष्ट नहीं है कि प्रशासन इस निर्णय को मध्यावधि चुनावों से पहले कैसे लागू करेगा। इस फैसले से चुनावी प्रक्रिया में नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि कई राज्य अभी भी मतदान विधियों को लेकर कानूनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं।

पिछले कुछ हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के अन्य कार्यों पर भी सीमाएँ निर्धारित की थीं। उदाहरण के तौर पर, कोर्ट ने यह कहा था कि राष्ट्रपति के पास फेडरल रिज़र्व के गवर्नर को बिना कारण निकाले जाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, और साथ ही जियोफ़ेंस वारंट के प्रयोग में गोपनीयता सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया। इन पूर्व निर्णयों ने कार्यकारी शक्ति के दायरे को स्पष्ट किया है, और अब डाक‑मतदान पर इस नई अनुमति को भी उसी संदर्भ में देखा जा रहा है।

जबकि न्यायालय ने इस आदेश को मंजूरी दी है, कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में कई मुकदमों का कारण बन सकता है। विपक्षी दल और नागरिक अधिकार समूह इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह कदम मतदान की स्वतंत्रता और गोपनीयता को खतरे में डालता है। साथ ही, इस निर्णय के बाद राज्य स्तर पर विभिन्न विधायी उपायों की संभावनाएँ भी बढ़ गई हैं, जिससे आगामी चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

स्रोत: The Guardian World

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