वन्दे मातरम् और असहमति का अधिकार | Kashyap Sandesh
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वन्दे मातरम् और असहमति का अधिकार

R c Nishad(साहनी) · 24 अगस्त 2026

वन्दे मातरम् को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिलने के बाद, 2026 के संशोधन ने इसे रोकने या बाधित करने वाले कार्यों के विरुद्ध कड़ी सुरक्षा प्रदान की। इस सुरक्षा में यह स्पष्ट किया गया है कि इस गीत को गाना अनिवार्य नहीं है और इसके सभी छः पदों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का कोई आदेश नहीं है। इस प्रकार, राष्ट्रीय भावना को सम्मानित करते हुए व्यक्तिगत स्वायत्तता को भी संरक्षित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के बिजो इमैन्युएल निर्णय ने मौन रहने के अधिकार को संवैधानिक मान्यता दी, जिससे जब किसी व्यक्ति का धार्मिक या वैचारिक विश्वास राष्ट्रीय गीत के प्रदर्शन से टकराता है, तो वह मौन रहने का विकल्प चुन सकता है। यह निर्णय व्यक्तिगत अंतरात्मा की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ असहमति के अधिकार को भी समान रूप से मान्यता देता है।

इन विकासों को देखते हुए, कांग्रेस द्वारा मतदान अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग और पिछले दिनों के कानूनी विश्लेषणों में देखी गई चर्चा इस बात को रेखांकित करती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के प्रयोग में पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस प्रकार, वन्दे मातरम् के संरक्षण और असहमति के अधिकार दोनों को संतुलित करने वाला यह नया ढांचा भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है।

स्रोत: The Hindu

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