अमेज़न, स्विगी, बिगबास्केट को कर्नाटक में डैटुरा बिक्री पर खाद्य लाइसेंस रद्द
कर्नाटक खाद्य एवं औषधि विभाग ने डैटुरा फल की ऑनलाइन बिक्री में लापरवाही दिखाने वाले तीन प्रमुख ई‑कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्मों के व्यापार लाइसेंस रद्द कर दिए। अमेज़न ने इस कार्रवाई पर कोई लिखित उत्तर नहीं दिया, जिससे नियामक अधिकारियों ने इसे गंभीर उल्लंघन माना। स्विगी इंस्टामार्ट ने दस्तावेज़ीकरण में देरी का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय माँगा, परन्तु विभाग ने इसे अस्वीकार कर दिया। बिगबास्केट ने अपने बयान में कहा कि उसने तुरंत फल की ऑनलाइन बिक्री बंद कर दी और भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए कड़े नियंत्रण लागू करेगा।
यह निर्णय पिछले कुछ हफ़्तों में एफ़़डीए द्वारा मुंबई के छह भोजनालयों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई के बाद आया, जहाँ जंगली कीट और समाप्त खाद्य पदार्थों की मौजूदगी पाई गई थी। उन घटनाओं ने खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई और राज्य स्तर पर नियामक निगरानी को सख़्त किया। इसी क्रम में मेघालय में गैर‑जनजातीय कर्मचारियों के लिए सेवा लाइसेंस पर बहस ने भी नियामक ढाँचे को मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर किया, जिससे कर्नाटक ने भी इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों को स्थानीय खाद्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि उपभोक्ता सुरक्षा के उल्लंघन से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस संदर्भ में, अमेज़न, स्विगी और बिगबास्केट को अब अपने संचालन में पारदर्शिता और नियामक अनुपालन को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि भविष्य में ऐसे लाइसेंस रद्दीकरण से बचा जा सके।