हाई कोर्ट ने टिजीआईसी को रैडुर्ग पनमाख़ता भूमि नीलामी पर जवाब देने का आदेश दिया
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने टिजीआईसी को रैडुर्ग पनमाख़ता में दो भूखंडों की नीलामी को चुनौती देते हुए फोटो सहित अपना उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायालय में दायर लिखित याचिका के बाद आया, जिसमें कहा गया कि ये भूखंड संभावित रूप से धरोहर और चट्टान संरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं, जिससे उनकी बिक्री पर सवाल उठते हैं।
पिछले कुछ हफ्तों में हाइड्राबाद में सबसे महँगी जमीन बिक्री, जहाँ गोवरा वेंचर्स ने 6.29 एकड़ जमीन को रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा, और एसबीआई द्वारा पाँच एकड़ भूमि के स्वामित्व का दावा, जैसी घटनाओं ने भूमि लेन‑देन में पारदर्शिता और अधिकारों को लेकर बहस को तीव्र कर दिया था। इन पूर्व घटनाओं का संदर्भ लेकर न्यायालय ने टिजीआईसी को विस्तृत दस्तावेज़ और तस्वीरें प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
न्यायालय ने इस मामले को 20 अगस्त तक स्थगित कर दिया, जिससे टिजीआईसी को अपने बचाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि भविष्य में धरोहर और पर्यावरणीय क्षेत्रों में भूमि नीलामी पर कड़ी निगरानी और जांच की जाएगी, जिससे सार्वजनिक हित की रक्षा सुनिश्चित हो सके।