सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान के कथित गबन की जांच में एसआईटी को शीघ्रता से कार्य करने का निर्देश दिया | Kashyap Sandesh
तेलंगाना

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान के कथित गबन की जांच में एसआईटी को शीघ्रता से कार्य करने का निर्देश दिया

R c Nishad(साहनी) · 19 अगस्त 2026

सुप्रीम कोर्ट ने आयोध्या के राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच कर रहे विशेष जांच टीम (एसआईटी) को शीघ्रता से कार्य करने का निर्देश दिया। अदालत ने टीम को विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जिससे आगे की कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। यह आदेश पिछले सप्ताह के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आया, जिसमें एक सार्वजनिक हित याचिका (पीआईएल) को त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया गया था, परन्तु दान के वित्तीय लेन‑देन पर निगरानी की आवश्यकता को उजागर किया गया।

राम मंदिर दान के विवाद में कई पक्षों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने दान में irregularities की जांच हेतु पीआईएल को त्वरित सुनवाई नहीं दी, जिससे कई नागरिकों में असंतोष उत्पन्न हुआ। इसी बीच 27 जून को भाजपा के केरल अध्यक्ष ने सैबरिमाला में सोने के नुकसान की जांच के लिए सीबीआई को शामिल करने की मांग की थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि धार्मिक संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता की मांग व्यापक रूप से बढ़ रही है। इन घटनाओं ने दान प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट किया।

अब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद, दान के संग्रह, लेखा‑जोखा और वितरण में सुधारात्मक कदमों पर विचार किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि एक स्पष्ट नियामक ढांचा और नियमित ऑडिट प्रक्रिया स्थापित करने से भविष्य में ऐसी गबन की संभावना कम होगी। साथ ही, इस निर्णय से सरकार को भी दान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत बदलाव करने का अवसर मिलेगा, जिससे धार्मिक संस्थानों में जनता का विश्वास पुनः स्थापित हो सके।

स्रोत: Telangana Today

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