सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के 13 एफ़आईआर रद्द करने के अनुरोध पर सुनवाई तय की | Kashyap Sandesh
तेलंगाना

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के 13 एफ़आईआर रद्द करने के अनुरोध पर सुनवाई तय की

R c Nishad(साहनी) · 31 अगस्त 2026

सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह के मंगलवार को दिल्ली पुलिस के याचिका पर सुनवाई का आदेश दिया, जिसमें पुलिस ने नेशनल एग्ज़ामिनेशन एंड एंट्रेंस टेस्ट (NEET) प्रश्नपत्र लीक विरोध के दौरान दर्ज 13 एफ़आईआर को निरस्त करने की मांग की है। इन एफ़आईआर में कई छात्रों और प्रदर्शनकारियों को आपराधिक आरोपों के तहत फँसाया गया था, जबकि पुलिस का तर्क है कि कई आरोपों में तथ्यात्मक आधार नहीं है। अदालत ने इस याचिका को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा परीक्षा से जुड़ी सार्वजनिक अशांति के मुद्दे के रूप में माना है।

पुलिस ने यह भी कहा कि वह 2,873 व्यक्तियों के खिलाफ नई एफ़आईआर दर्ज करने की अनुमति चाहती है, जो प्रदर्शन के दौरान स्थल पर मौजूद थे। उनका कहना है कि नई एफ़आईआर से उन लोगों की पहचान संभव होगी, जिन्होंने हिंसा या तोड़‑फोड़ में भाग लिया। इस कदम से पुलिस को भविष्य में समान घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। अदालत ने इस अनुरोध को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्यवाही के लिए समय निर्धारित किया।

यह मामला पिछले कुछ हफ्तों में कई प्रमुख न्यायिक सुनवाइयों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि गोवा में मोलेम अभयारण्य में भूमि अधिग्रहण के विरोध और पुणे में केतन अग्रवाल की हत्या की जांच। इन घटनाओं ने न्यायपालिका को सामाजिक असंतोष और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि उच्चतम न्यायालय सार्वजनिक व्यवस्था और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच किस हद तक हस्तक्षेप करेगा।

स्रोत: Telangana Today

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