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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सोमवार कोसर्व सम्मति से पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने और राज्य को दो हिस्सों जम्मू और कश्मीर लद्दाख में विभाजित करने की केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। पीठ ने केंद्र को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और चुनाव आयोग को वहां 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का निर्देश भी दिया अनुच्छेद 370 क्या है अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को एक अलग संविधान अलग ध्वज और आंतरिक प्रशासनिक स्वायत्तता रखने का अधिकार दिया। जबकि यह राज्य 1952 से 31 अक्टूबर 2019 तक एक राज्य के रूप में भारत द्वारा शासित था भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति का आदेश जारी किया जिसने पहले के आदेश को बदल दिया और जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों के अधीन कर दिया।