पणजी: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सहकारी समितियों में सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव लाने के अधिकार को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि सदस्यों के पास कार्यालय धारकों को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का वैधानिक अधिकार है।

कोर्ट ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को रिबांदर स्थित एक सहकारी आवास समिति की विशेष बैठक चार सप्ताह में आयोजित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश एक सदस्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है, जिसमें उन्होंने समिति के कार्यालय धारकों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की थी।

कोर्ट के इस फैसले से सहकारी समितियों में सदस्यों को अपने अधिकारों का उपयोग करने और समिति के कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। यह फैसला सहकारी समितियों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

गोवा में सहकारी समितियों की संख्या बहुत अधिक है, और इन समितियों में सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट के इस फैसले से इन समितियों में सदस्यों को अपने अधिकारों का उपयोग करने और समिति के कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।