मार्गाओ: आदिवासी कल्याण विभाग ने ज़िला परिषदों को निर्देश दिया है कि वे अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित धन का उपयोग करने से पहले विभाग से अनुमति लें। दक्षिण गोवा ज़िला परिषद के अध्यक्ष सिद्धार्थ जी देसाई ने सोमवार को कहा कि विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें नए प्रक्रिया को लागू करने के लिए कहा गया है ताकि विकास कार्यों में दोहराव को रोका जा सके।
इस निर्देश के अनुसार, ज़िला परिषदों को अब अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित धन का उपयोग करने से पहले आदिवासी कल्याण विभाग से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति लेने के लिए ज़िला परिषदों को विभाग को एक प्रस्ताव भेजना होगा जिसमें उन्हें बताना होगा कि वे धन का उपयोग किस प्रकार करना चाहते हैं।
आदिवासी कल्याण विभाग के इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित धन का उपयोग सही तरीके से किया जाए और विकास कार्यों में दोहराव को रोका जा सके। ज़िला परिषदों को अब अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित धन का उपयोग करने से पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि धन का उपयोग सही तरीके से किया जाए।
इस निर्देश के बाद, ज़िला परिषदों को अब अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित धन का उपयोग करने से पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति लेने के लिए ज़िला परिषदों को विभाग को एक प्रस्ताव भेजना होगा जिसमें उन्हें बताना होगा कि वे धन का उपयोग किस प्रकार करना चाहते हैं। इसके बाद, विभाग यह तय करेगा कि ज़िला परिषदों को अनुमति दी जाए या नहीं।

