कश्यप सन्देश

20 March 2025

ट्रेंडिंग

सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 29 मई 2024 – सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने से संबंधित याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब है कि उन्हें 2 जून को ही तिहाड़ जेल में वापस जाना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय के पंजीयन कार्यालय ने कहा कि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए जांच अदालत जाने की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए उनकी यह याचिका स्वीकारने योग्य नहीं है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल को 10 मई को न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने अंतरिम जमानत दी थी और कहा था कि 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल में वापस लौटना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित चुनौती पर 17 मई को फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले से ही सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में अंतरिम जमानत को बढ़ाने से संबंधित केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है।

यह फैसला दिल्‍ली शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ चल रहे कानूनी मुद्दों पर एक और महत्‍वपूर्ण संघर्ष के बीच आया है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top