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12 November 2025

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नये आयकर अधिनियम 2025 एवं सीए पेशे में आचार संहिता विषय पर संगोष्ठी संपन्न

कानपुर, 4 नवम्बर 2025।
केसीएएस सीपीई स्टडी सर्कल, सीआईआरसी ऑफ आईसीएआई द्वारा कैप्सूल रेस्टोरेंट, सिविल लाइंस में “ओवरव्यू ऑफ़ New इनकम टैक्स एक्ट 2025” एवं “कोड ऑफ़ कंडक्ट एन्ड प्रोफेशनल एथिक्स ” विषयों पर संगोष्ठी आयोजित की गई।

प्रथम सत्र में सीए डी. सी. शुक्ला ने बताया कि नया आयकर अधिनियम 2025, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। टैक्स-फ्री आय सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख और स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 कर दिया गया है। अब “असेसमेंट Year ” की जगह “टैक्स ईयर ” शब्द प्रयुक्त होगा।

द्वितीय सत्र में सीए दीप कुमार मिश्र, पूर्व सभापति (CIRC), ने “व्यावसायिक नैतिकता” पर कहा कि एथिक्स इज नोट ऑप्शनल; इट इज दि फाउंडेशन ऑफ़ the CA प्रोफेशन.
उन्होंने इंटेगरिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कम्पटीन्स, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बेहेवियर के पाँच मूल सिद्धांतों को व्यावहारिक उदाहरणों सहित समझाया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सीए उमा शंकर गुप्ता ने की। संचालन सीए प्रशांत रस्तोगी एवं धन्यवाद ज्ञापन सीए नितिन सिंह ने किया।
संगोष्ठी में अनेक वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की उपस्थिति रही।

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