कश्यप सन्देश

10 October 2024

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चंदापुर प्रकरण में मोस्ट ने दी पुलिस अधीक्षक को चेतावनी: श्यामलाल निषाद “गुरु जी”

सुलतानपुर, 01 अक्टूबर 2024: मोस्ट कल्याण संस्थान के जनरल सेक्रेटरी राम उजागिर यादव और मोस्ट प्रमुख जीशान अहमद ने चंदापुर प्रकरण में पुलिस अधीक्षक से पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। संस्थान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो मोस्ट के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।

मांग पत्र में उल्लेख किया गया है कि चंदापुर थाना कूरेभार के एफआईआर संख्या 0207 में पीड़िता गुड़िया पत्नी रिशी कुमार और गंभीर रूप से घायल बबीता पर जान से मारने के उद्देश्य से हमला किया गया था। बबीता अभी भी लखनऊ ट्रामा सेंटर में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं। मोस्ट का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है, जिससे पीड़ितों के जान-माल को खतरा बना हुआ है।

मोस्ट ने मांग की है कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 109 भी लगाई जाए, सभी आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और कठोरतम सजा सुनिश्चित की जाए। साथ ही घटना स्थल पर हुए अवैध निर्माण को भी हटाने की मांग की गई है।

मोस्ट के नेताओं ने कहा कि सुलतानपुर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली अब तक के इतिहास में सबसे भ्रष्ट और स्वेच्छाचारी साबित हो रही है। प्रशासन, पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय शोषकों के संरक्षण में लगा हुआ है।

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